चिटफंड मैं जमा धन वापस पाने के लिए निवेशकों ने एडीजी से लेकर मंत्री तक लगाई गुहार  


चिटफंड मैं जमा धन वापस पाने के लिए निवेशकों ने एडीजी से लेकर मंत्री तक लगाई गुहार


 ग्वालियर 13 फरवरी 20 ग्वालिर में संचालित चिटफंड को ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिसका धन वापसी के लिए निवेशकों द्वारा एडीजी से लेकर कैबिनेट मंत्रियों तक गुहार लगाई गई जिस पर सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह द्वारा निवेशकों को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही। वही खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के दरबार में गुहार लगाई गई निवेशकों द्वारा। तो मंत्री जी ने तुरंत संबंधित थाना प्रभारी को तलब किया तथा सुसायटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के मौखिक निर्देश दिए। जिस पर थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि इसमें निवेशक भी दोषी हैं। वही सुसायटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी चिटफंड मैं धन जमा करने से क्या निवेशक दोषी हो जाते हैं? श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा कहे गए इस प्रकार के शब्दों से स्पष्ट होता है कि श्रीमान किस प्रकार की कार्यवाही करना चाहते हैं। आपको बता दें कि
ग्वालियर में संचालित चिटफंड सुसायटी उत्कल मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के संचालकों द्वारा आम लोगों को झूठा लालच दिखाकर अरबों रुपए जमा कराय।और जब वापस करने का समय आया तो चिटफंड सुसायटी संचालित करने वाले मिथिलेश शर्मा पुत्र जमुना प्रसाद शर्मा निवासी 194 न्यू कॉलोनी बिरला नगर ग्वालियर एवं उसके साथियों द्वारा लोगों को चूना लगाने का काम किया गया।
 जिस पर परेशान निवेशकों द्वारा दिनांक 15/11/19 को थाना हजीरा जिला ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर गुहार लगाई। जिस पर थाना प्रभारी महोदय ने अपनी पूरी जांच-पड़ताल कर चिटफंड सुसायटी एवं सुसायटी के समस्त संचालकों एवं पदाधिकारियों पर के विरुद्ध आवश्यक दस्तावेजों के साथ खिलाफ भ.द.सं. की धारा 420,467,468,471,34,5,6 का प्रकरण दर्ज/पंजीबद्ध किया गया गया था 
जिन जिन लोगो के विरुद्ध प्रकरण दर्जकिया गया था। मिथिलेश शर्मा पुत्र जमुनाप्रसाद निवासी बिरलानगर ग्वालियर,विनय सिंह पुत्र मारकटे सिंह निवासी कोलकाता,मनोरंजन राय पुत्र कलाचंद राय निवासी कोलकाता,हरि सिंह पुत्र फैलन सिंह निवासी आगरा उत्तर प्रदेश, प्रियंका सिंह पुत्री दिवाकर सिंह निवासी नालंदा बिहार,कमल सिकरबार पुत्र आदिराम सिंह निवासी कंपू लश्कर ग्वालियर, नलिनी शर्मा पुत्री मिथिलेश शर्मा निवासी बिरला नगर ग्वालियर, संजय गुर्जर निवासी ग्वालियर, आदि के खिलाफ भ.द.सं. की धारा 420,467,468,471,34,5,6 का मामला दर्ज करवाया गया था। पर दो माय व्यतीत हो जाने पर भी अपराधी आजाद घूम रहे हैं पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जबकि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि समस्त संचालक ग्वालियर शहर में ही है आराम फरमा रहे हैं।